PM SVanidhi Scheme क्या है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? आज हम इसी को समझेंगे, और देखेंगे की यह स्कीम कारगर है या नहीं। PM SVanidhi Scheme मुख्यत: शहरों में ठेले/रेहड़ी लगाने वालों के लिए है। इस स्कीम के अंतर्गत 24 मार्च से पहले ठेला/रेहड़ी लगाने वाले लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आईये देखते हैं कि किस तरह आप PM SVanidhi Scheme के अंतर्गत यह जांच सकते हैं की आप eligible हैं या नहीं। और क्या है ये स्कीम।
यह योजना 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के रूप में की जाएगी:
(i) शहरी nikay द्वारा जारी किए गए वेंडिंग / पहचान पत्र के प्रमाण पत्र
स्थानीय निकाय (ULBs);
(ii) वे विक्रेता, जिन्हें सर्वेक्षण में पहचाना गया है, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग / आइडेंटिटी कार्ड जारी नहीं किया गया है;
ऐसे विक्रेताओं के लिए आईटी आधारित प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से प्रोविजनल सर्टिफ़िकेट ऑफ़ वेंडिंग जेनरेट किया जाएगा। ULBs को ऐसे विक्रेताओं को तुरंत और सकारात्मक रूप से एक महीने की अवधि के भीतर वेंडिंग और पहचान पत्र का स्थायी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
(iii) स्ट्रीट वेंडर्स, ULBled पहचान सर्वेक्षण से बचे हुए या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू कर दिया है और उन्हें ULB / टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा उस आशय का पत्र (LoR) जारी किया गया है; तथा
(iv) यूएलबी की भौगोलिक सीमा में आसपास के विकास / पेरी-शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता और ULB / TVC द्वारा उस आशय के पत्र (LoR) जारी किए गए हैं।
5. लाभार्थियों की पहचान सर्वेक्षण से बाहर या आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। श्रेणी 4 (iii) और (iv) से संबंधित विक्रेताओं की पहचान करते समय, ULB / TVC सिफारिश के पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी पर विचार कर सकता है:
(i) Lockdown की अवधि के दौरान एकमुश्त सहायता प्रदान करने के लिए कुछ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार विक्रेताओं की सूची; या
(ii) आवेदक की साख को सत्यापित करने के बाद ऋणदाता की सिफारिश के आधार पर एलओआर / टीवीसी को भेजे गए अनुरोध के लिए एक प्रणाली उत्पन्न अनुरोध; या
(iii) विक्रेता संघों के साथ सदस्यता विवरण जिसमें नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) / नेशनल हॉकर्स फेडरेशन (NHF) / स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA) आदि शामिल हैं; या (iv) विक्रेता के कब्जे में दस्तावेज, जिसमें वह दावा कर रहा हो; या (v) ULB / TVC द्वारा स्व-सहायता समूहों (SHG), समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) आदि को लेकर की गई स्थानीय जांच की रिपोर्ट ULB आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर LoR के सत्यापन और जारी करने को पूरा करेगी।
6. वे ग्राहक जो COVID-19 के कारण अपने मूल स्थानों पर वापस चले गए हैं, कुछ पहचाने गए / सर्वेक्षण किए गए या अन्य विक्रेता जो शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग / हॉकिंग कर रहे हैं, लॉकडेन अवधि के दौरान या उससे पहले अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए हैं। कोविड 19 सर्वव्यापी महामारी। स्थिति सामान्य होने और अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के बाद ऐसे विक्रेताओं के वापस आने की संभावना है। ये विक्रेता, चाहे वे ग्रामीण / पेरी-शहरी क्षेत्र या शहर के निवासी हों, पैरा 4 और 5 में उपर्युक्त लाभार्थियों की पहचान के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार उनकी वापसी पर ऋण के पात्र होंगे।
अप्लाई करने से पहले आप अपना नाम सर्वे लिस्ट में देख सकते हैं। सिर्फ वही वेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका नाम सर्वे लिस्ट में है।
यह सुनिश्चित कर लें की आपका आधार कार्ड आपके फ़ोन नंबर के साथ जुड़ा हुआ है।